वाहन खरीद में लगता है लाखों का टैक्स
उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन टैक्स वाहन की कीमत के अनुसार तय होता है। पांच लाख रुपये तक के वाहन के लिए मूल्य का आठ फीसद, पांच लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये तक के वाहन पर नौ प्रतिशत रजिस्ट्रेशन टैक्स लिया जाता है। दस लाख और इससे अधिक कीमत के वाहन पर 10 फीसद टैक्स लिया जाता है। इसके साथ बिना लोन के वाहन के लिए 2500 रुपये और बैंक लोन लेकर खरीदे गए वाहन के लिए चार हजार रुपये फीस देनी होती है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त हैं। ये भी पढ़ें:-दिल्ली-पिथौरागढ़ विमान सेवा कल से होगी शुरू, बुकिंग पर भारी डिस्काउंट