इस परिवार को मिलता है योजना का लाभ योजना का लाभ अलग-अलग किस्त के तौर पर दिया जाएगा। जब बेटी कक्षा 6 में पहुंच जाती है तो उसके खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में 5,000 रुपये, कक्षा 10 में आने पर 7,000 और कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लड़की के माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, बैंक खाता आदि जरूरी डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में तथ्यों को वेरिफाई करने के बाद ही भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।ऑफिशियल वेबसाइट से यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर उसका फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरकर व दस्तावेजों को अटैच कर दें। आवेदन फॉर्म को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
योजना के लिए मुख्य शर्तें – साल 2006 के बाद ही जन्मी बेटियों को ही मिलेगा योजना का लाभ।
– योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के निवासी हों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों।
– योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के निवासी हों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों।
– योजना का लाभ लेने वाले की सालाना आय दो लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। – बेटी के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। – सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
– प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। – लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले करने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये भी पढ़ें: अब 60 नहीं 40 की उम्र में मिलेगी पेंशन, एलआईसी की इस स्कीम में एक बार में जमा करें प्रीमियम, पूरी जिंदगी मिलेगा फायदा