मामला जानें दरअसल, विश्वविद्यालय निर्माण के लिए करीब 471 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी। जिला प्रशासन ने कहाकि, केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। सपा नेता आजम खान ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार की। पर हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान गुहार पर निर्णय दिया कि, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहीत 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त का आदेश सही था। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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