लखनऊ

Ayodhya Verdict : अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का Decision एक नजर में, फैसले की वह बातें जो जानना चाहते हैं आप

– अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ- विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक- मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन का आदेश

लखनऊNov 09, 2019 / 12:31 pm

Hariom Dwivedi

राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील ऐतिहासिक अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया

लखनऊ. राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील ऐतिहासिक अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। पांच जजों की विशेष पीठ ने फैसले के तहत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी है। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन देने को कहा है। उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को लेकर निर्मोही अखाड़े के सभी दावे खारिज कर दिये हैं। गौरतलब है कि 40 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार का दिन फैसले के लिए मुकर्रर किया था। पीठ ने सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई शनिवार सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला पढ़ने आए तो उन्होंने सबसे पहले शांति की अपील की। इसके बाद पांचों जजों की बेंच ने फैसले पर दस्तखत किए। जानें- अयोध्या विवाद पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला-
विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन का हक रामजन्मभूमि न्यास को दिया है, जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवादित भूमि को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं और मुस्लिम भी इस स्थान के बारे में यही कहते हैं। हिन्दुओं की यह आस्था अविवादित है कि भगवान राम का जन्मस्थल ध्वस्त संरचना है। पीठ ने कहा कि सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की उपस्थिति इस स्थान के धार्मिक होने के तथ्यों की गवाही देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे बनी संरचना इस्लामिक नहीं थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह साबित नहीं किया कि मस्जिद के निर्माण के लिये मंदिर गिराया गया था।
मुस्लिमों को अलग जमीन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा। मुसलमानों को मस्जिद के लिए अयोध्या में दूसरी जगह पर मिलेगी पांच एकड़ जमीन। मुस्लिम पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया कि उनके पास जमीन का मालिकाना हक था। कहा कि मुख्य ढांचा इस्लामी संरचना नहीं थी। बाबरी मस्जिद मीर बाकी द्वारा बनवाई गई थी।
निर्मोही अखाड़े दावा खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अखाड़े का दावा लिमिटेशन से बाहर है।

शिया वक्फ बोर्ड को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटिशन (SLP) को भी खारिज कर दिया गया है।
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एसआइ की रिपोर्ट बनी फैसले का आधार
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसले के दौरान कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संदेह से परे है। इसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एएसआई में हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। खुदाई में मिला ढांचा गैर इस्लामिक था। संविधान पीठ ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों को सिर्फ एक राय बताना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रति बहुत ही अन्याय होगा।
ट्रस्ट बनाएगी सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाया जाए, जो मंदिर निर्माण का काम देखे। यानी कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में गया है और अब केंद्र सरकार को आगे की रूपरेखा तय करनी है।
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कानूनी आधार पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। फैसला कानून के आधार पर ही लिया गया है।

पांच जजों की पीठ ने सुनाया फैसला
अयोध्या विवाद पर पांच जजों की विशेष पीठ ने फैसला सुनाया। इनमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़,न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल रहे।
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