
लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने व्यापारी मोहित जयसवाल अपहरण केस में अतीक अहमद और बेटे उमर पर आरोप तय किए हैॆं। मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में यह आरोप तय हुए हैं। यह आरोप सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर तय हुए है। अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है।
आरोप हुए तय, सजा का ऐलान नहीं
माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है। अतीक आज साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, जबकि अतीक अहमद के बेटे उमर को लखनऊ जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया।
पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक के बेटे उमर ने आजतक से कहा कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। गौरतलब है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी हैं। कल ही फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता को कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
क्या है पूरा मामला
29 दिसंबर, 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एक एफआइआर दर्ज कराई थी जिसके मुताबिक देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गों के जरिये गोमती नगर से उसका अपहरण करा लिया था। तंमचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया था। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद ने उसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा।
जब उसने इनकार कर दिया, इस पर अतीक ने अपने बेटे उमर और गुर्गे गुफरान, फारुख, गुलाम और इरफान के साथ मिलकर उसे तंमचे और लोहे की राड से बेतहाशा पीटा। उसके बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत बनवा लिया और करीब 45 करोड़ की सम्पति अपने नाम करा ली। अतीक के गुर्गों ने उसकी SUV गाड़ी भी लूट ली।
Updated on:
07 Apr 2023 02:43 pm
Published on:
07 Apr 2023 02:40 pm
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