लखनऊ

अब हर वाहन पर लगेगा हाई सिक्योरिटी नंबर, नहीं लगवाने पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना, शुरू हुई तैयारी

– वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य
– न लगवाने पर देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना
– ऑनलाइन आवेदन कर जमा करनी होगी फीस और कागजात

लखनऊJan 14, 2020 / 10:46 am

Karishma Lalwani

अब हर वाहन पर लगेगा हाई सिक्योरिटी नंबर, नहीं लगवाने पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना, शुरू हुई तैयारी

लखनऊ. वाहनों के अवैध इस्तेमाल को रोकने और उनकी आवाजाही कम करने के लिए अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Securiy Number Plate) का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है। बीते लगभग 6 महीने से सभी नये वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। इसके बावजूद कई पुराने वाहन सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है।
गाड़ियों के डीलर्स मुहैया कराएंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

एक अप्रैल, 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। यानी कि अब नए वाहनों के साथ ही अब पुराने वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाएगा। यह नंबर प्लेट गाडिय़ों के डीलर्स मुहैया कराएंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वाहन मालिकों को गाड़ी के सभी कागजात और फीस ऑनलाइन जमा करने होंगे। फीस जमा होने के एक माह बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन मालिकों को मिल जाएगी। वहीं, इस नियम का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
इस गाड़ी पर नहीं लगेगी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उस वाहन में नहीं लगेगी, जिस पर चालान, एफआईआर या कोई धनराशि बकाया है। गाड़ियों को सॉफ्टवेयर से मैच कराया जाएगा। सॉफ्टवेयर से मैच के बाद उन्हीं गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाया जाएगा, जिस पर किसी तरह की धनराशि बकाया नहीं है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा से हो चुकी है।
विभाग ने शुरु की तैयारी

अगर जिले में डीलरशिप नहीं है तो नजदीकी जिले में नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है। वाहन डीलर के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आने पर वो आरटीओ के वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर की मदद से वाहन का विवरण होगा। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए विभाग ने तैयारी शुरु कर दी है।
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