आवेदन करने वालों को सहूलियत परिवहन विभाग और सियाम के करार के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट पर आवेदन करने वालों को विभाग ने सहूलियत दी है। पहले की खामियों को देखते हुए विभाग ने इस बार आवेदक के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के साथ आवेदकों को नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए सियाम पर आवेदन करना होगा।
ऐसे करें आवेदन – हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए सियाम की वेबसाइट पर क्लिक करें। – ऊपरी भाग पर बुक एचएसआरपी के विकल्प पर क्लिक करें। – वाहन के लिए प्रदर्शित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य व संबंधित जनपद का नाम का चुनें।
– आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।
– आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।
– हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टीकर के विकल्प का चयन करें। – इसके बाद वाहन के प्रकार व वाहन की निर्माता कंपनी का नाम पुन: चयन करें। – इसके बाद आपसे वाहन के ईंधन के प्रकार पूछा जाएगा, उस पर क्लिक करें।
– पुन: वाहन के प्रकार का चयन करें। – डीलर अपॉइंटमेंट के विकल्प का चयन करें। – डीलरशिप के शहर का चयन करते हुए पिनकोड अंकित करें। – प्रदर्शित डीलर में सुविधा अनुसार किसी एक का चयन करें।
– डीलर चयन के बाद नंबर प्लेट का शुल्क, टाइम स्लॉट के लिए संभावित तिथि प्रदर्शित होगी। इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट की तिथि व समय के प्लॉट का चयन कर कंफर्म एंड प्रोसेस पर क्लिक करें।