यह है मामला दरअसल, यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति एस के यादव ने विदेशी शराब के लाइसेंसी महेश चंद्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसकी दुकान से 190 मीटर की दूरी पर नियमों को ताक पर रखते हुए दूसरी दुकान का ठेका देने का विज्ञापन निकाला गया है। इसके साथ ही नई प्रस्तावित दुकान के पास स्कूल भी है। स्कूल की वजह से भी शराब की दुकान खोलने में असमंजस की स्थिति है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, दुकान 690 मीटर दूरी पर है। प्रतिबंधित एरिया से बाहर होने के कारण नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने सरकारी नीति के साथ जवाबी हलफ़नामा मांगा है।