चार महीने का दिया समय यूपी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ समेत लगभग 5 दर्जन याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने कहा कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले याचियों की नियुक्ति हो चुकी थी। इसलिए उन पर नई स्कीम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रिटायर हो चुके शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को भी पुरानी पेंशन से भुगतान का आदेश सुनाया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई चार महीने में पूरी करने के लिए भी कहा है।
इस आदेश को दी थी चुनौती दरअसल याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च 2005 को राज्य सरकार के तत्कालीन विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू करने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था कि उनके संस्थानों को साल 2006 में यानी एक अप्रैल 2005 की कट ऑफ तारीख के बाद अनुदान सूची में शामिल किया गया है।