कानून के तहत किये जाएं तबादले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए तबादले के आदेशों को असंवैधानिक बताया और उसे फिलहाल निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आगे इन पुलिसकर्मियों का तबादला उनकी सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए कानून के तहत नियमानुसार किये जा सकता है। इस केस में हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विजय गौतम ने कोर्ट में पुलिसकर्मियों का पक्ष रखा था। याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार सोलंकी, बालेंद्र कुमार सिंह, अखिलेश कुमार समेत सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है।