बताया गया ये नियम हाईकोर्ट के सामने बहस के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एनसीटीई की 28 नवंबर 2014 के रेग्युलेशन में साफ है कि 50 फीसदी नंबरों के साथ इंटरमीडिएट पास करने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे। यह बात NCTE की 28 नवंबर 2014 के रेगुलेशन में साफ है। हाईकोर्ट के जज जेजे मुनीर ने तर्कों पर विचार करने के बाद कहा कि एनसीटीई के नियम प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा की परिकल्पना करते हैं।
याचिकाकर्ता को स्कूल देने का आदेश याचिकाकर्ता को पहले ही 5 दिसंबर, 2020 के आदेश के तहत सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। यह आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा जारी किया गया है। कोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया परिपत्र दिनांक 18.01.2021 का खंड 23 विधि विरुद्ध प्रतीत होता है। नतीजतन न्यायालय ने अंतरिम रहत के रूप में निर्देश देते हुए 18 जनवरी 2021 के सर्कुलर के खंड 23 को स्टे किया जाता है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तुरंत एक स्कूल आवंटित करने का आदेश भी दिया है।