डीजल से चलने वाले जनरेटर मशीनों पर लिया जाएगा शुल्क ईट भट्टों और वायु प्रदूषण करने वाली औद्योगिक इकाईयों से शुल्क वसूला जाएगा। डीजल से चलने वाले जनरेटर मशीनों पर शुल्क लिया जाएगा। निर्माण इकाईयों पर वायु प्रदूषण के लिए शुल्क देना होगा। कामर्शियल वाहनों पर वायु प्रदूषण शुल्क लागू होगा। इसके अलावा निर्माण सामाग्री बालू, मौरंग, व सीमेन्ट व्यावसायी, प्लास्टिंग उत्पादन इकाईयों आटो टेम्पो व ई रिक्शा से संचालन शुल्क और नगर निगम की 20 पार्किंग में वाहनों से शुल्क लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें – शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, 12 हजार देकर घर पर खोल सकेंगे बार, Yogi सरकार ने आसान किए नियम हंगामेदार रही बैठक नगर निगम सदन की बजट बैठक में बजट पर चर्चा होने की बजाय पार्षद अपने वार्डों व शहर की समस्याओं को लेकर सदन में जूझते दिखाई दिए। क्योंकि उन्हें इसी वर्ष फिर से चुनाव में जाना है। उधर नगर निगम अफसरों की तरफ खाली खजाने को भरने के लिए नए टैक्स का प्रस्ताव रखा गया। नए टैक्स लगाने का पार्षदों ने कोई विरोध नहीं किया। नए टैक्स की वसूली दो से तीन महीने के भीतर शुरू हो जाएगी। इसके लिए नियमावली जल्दी बनेगी।