बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए –
– घर के मुखिया का राशन कार्ड (फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों)
– बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
– बच्चे के माता पिता दोनों का आधार कार्ड
घर में शादी के बाद आई बहू का नाम जुड़वाने के लिए –
– महिला का आधार कार्ड
– मैरिज सर्टिफिकेट (शादी का प्रमाणपत्र)
– पति का राशन कार्ड (फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों)
– पहले माता-पिता के घर में जो राशन कार्ड था उसमें से नाम हटाने का प्रमाण पत्र
ऐसे जुड़वाएं ऑनलाइन नाम
1. सबसे पहले अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट पर जाएं।
2. अपने राज्य की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
3. यहां यूपी (https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx) की साइट का लिंक दिया गया है।
4. अब आपको लॉगइन आईडी बनानी होगी, अगर पहले से लोगों आईडी है तो उससे लॉग इन कर लें।
5. वेबसाइट के होम पेज पर, नए सदस्य का नाम जोड़े विकल्प दिखाई देगा।
6. इस पर क्लिक करके, न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा।
7. यहां अपने परिवार के नए सदस्य की सभी जानकारी को सही-सही भरें।
8. फॉर्म के साथ आपको जरुरी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
9. फॉर्म सब्मिट के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके द्वारा आप इसी पोर्टल में अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते है।
10. फॉर्म और दस्तावेज को अधिकारी चेक करेंगे. अगर सब सही रहा तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पोस्ट के जरिए राशन कार्ड आपके घर पहुंचा दिया जाएगा।
नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र के जरिए भी जुड़वा सकते हैं नाम
1. इसके लिए आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र में जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा।
2. वहां आपको नए सदस्य का नाम जुड़वाने वाला फॉर्म लेना होगा।
3. फॉर्म में सभी डिटेल जानकारी को फिल करें।
4. दस्तावेज के साथ फॉर्म को विभाग में जमा कर दें।
5. आपको यहां कुछ आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
6. फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी आपको एक रिसिप्ट देंगे, जिसे संभाल कर रखें।
7. इस रिसिप्ट के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
8. अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगें और डॉक्यूमेंट का सत्यापन के बाद आपका राशन आपको मिल जाएगा।