खुद करनी होगी निस्तारण की व्यवस्था शहरों में बड़े प्रतिष्ठान जैसे कि होटल, रेस्त्रां, मैरिज हॉल चलाने वाले अब सड़कों पर इधर-उधर कूड़ा नहीं फेंक पाएंगे। नगर विकास विभाग ने इसके लिए प्लान बनाया है, जिसके तहत बड़े प्रतिष्ठानों को 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने प्रतिष्ठानों से रोजाना 50 किलो से ज्यादा कूड़ा निकलने पर खुद इसके निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए उन्हें जरूरत के आधार पर कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट भी लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निजी स्कूल-कॉलेज पर भी नियम लागू निजी स्कूल-कॉलेजों, आवासीय कल्याण समितियों, उद्योगों और अन्य बड़े संस्थानों को भी अपने कूड़े का खुद ही निस्तारण करना होगा। उन्हें अपने परिसर में बायो कंपोस्ट यूनिट स्थापित करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास विभाग का मानना है कि बड़े प्रतिष्ठानों के स्वयं कूड़ा निस्तारण से काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा।