लखनऊ

छात्रों के लिए सेमेस्टर में 90 दिन की हाजिरी अनिवार्य, शिक्षा मंत्री का सख्त रुख

Higher Education News:उच्च शिक्षा में छात्रों को अब प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 90 दिन की हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। इससे कम हाजिरी होने पर संबंधित छात्रों की परीक्षा खटाई में पड़ सकती है। शिक्षा मंत्री ने सभी कॉलेजों में इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दे दिए हैं।

लखनऊNov 04, 2024 / 08:08 am

Naveen Bhatt

छात्रों की सेमेस्टर में 90 दिन हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है।

Higher Education News:डिग्री कॉलेजों में अब छात्रों के लिए सेमेस्टर में 90 दिन की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कैंप ऑफिस में समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा ने सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज को शैक्षिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि हर छात्र के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 90 दिन उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही कॉलेज प्राचार्य और शिक्षकों की बायोमीट्रिक हाजिरी को कोषागार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने 21 नवंबर को पैठाणी में उच्च शिक्षा परिषद की बैठक आयोजित करने को भी मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्री ने सरकारी विवि को अनिवार्य रूप से डिजिलॉकर के माध्यम से ही समर्थ पोर्टल पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे क्रेडिट मैंपिग करना आसान हो जाएगा।

30 नवंबर तक दीक्षांत समारोह कराएं

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी विवि को 30 नवंबर तक दीक्षांत समारोह आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि अधिकतम 15 दिसंबर तक हो सकती है। उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने को कहा। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय और कालेजों में प्राचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति को सख्ती से शतप्रतिशत करने के निर्देश दिए। कहा कि प्राचार्य और शिक्षकों सहित कार्मिकों की बायोमीट्रिक उपस्थिति को कोषागार से जोड़ा जाएगा।
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छात्राओं, शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार पर कार्रवाई

शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कार्मिकों को अपने आचरण और व्यवहार से उदाहरण पेश करना होगा। कहा कि सरकार छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। यदि कोई कोई भी कार्मिक इसका दोषी पाया जाता है तो कठोर विधिक कार्यवाही सहित उसे सेवा से भी बर्खास्त किया जायेगा।

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