आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज जेल से रिहाई के बाद हुसैन ने कहा कि उसे गलत आरोप में लॉकअप में डाला गया था। उसने कहा कि वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता प्लंबर हैं और मुश्किल से उसकी फीस दे पाते हैं। जब वह जेल में था उसे उसके माता पिता को फोन करने की इजाजत नहीं थी। आरोप है कि पुलिस ने हुसैन पर 14 गंभीर धाराएं लगाई थीं। ठाकुरगंज पुलिस थाने में दर्ज की गई एफआईआर में हुसैन के ख़िलाफ़ दंगा करने से लेकर स्वेच्छा से लोक सेवक को चोट पहुंचाना और आपराधिक साज़िश रचने जैसे अपारध के तहत धाराएं लगाईं गईं थी। उस पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत भी मामला दर्ज किया गया।