इस पर न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उन्हें जरूरी अनुमति के लिए गुरुवार तक राशि को जमा करना होगा।
यह भी पढ़ेंः- केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब कोई भी कंपनी बेच सकेगी पेट्रोल और डीजल
पीठ ने बख्शी के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर पूर्व मैकडॉनल्ड्स इंडिया के प्रमुख डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ( डीआरटी ) का उल्लंघन कर सकते हैं तो वह एनसीएलएटी के निर्देश का भी उल्लंघन कर सकते हैं।
यह भी पढ़ेंः- सरकार पर पलटवार करते हुए बोले रघुराम राजन, कहा – आलोचनाओं को दबाना ठीक नहीं, जान…
बीते महीने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डीआरटी, डीआरएटी और एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बिना बख्शी को देश छोडऩे पर रोक लगा दी, जब तक कि हुडको का करीब 175 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया नहीं जाता।