1- धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना के समय धर्मगुरुओं एवं श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
2- धार्मिक स्थलों पर खुला प्रसाद वितरित नहीं किया जाएगा, केवल पैकेट या डिब्बे का प्रसाद का वितरण किया जाएगा।
3- धार्मिक स्थलों पर प्रत्येक 02 मीटर के अंतराल पर श्रद्धालुओं के लिए गोले बना दिये जायेंगे। गोले के अतिरिक्त श्रद्धालु धार्मिक स्थल के बाहर रहेंगे।
4- धार्मिक स्थलों पर सामूहिक रूप से खुला भण्डारा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
5- धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना करते समय यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से संक्रमण न फैले।
6- मस्जिदों में नमाज के समय मुस्लिम भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, अनावश्यक भीड़ न लगायें।
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एसपी बोले- रियायतों का दुरुपयोग न करें लोगबैठक में पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को भीड़ नहीं लगानी है। मस्जिदों में नमाज के समय मुस्लिम भाई चेहरे पर मास्क एवं अन्य किसी कपड़े का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के लिए जब तक कोई मुकम्म्ल दवा नहीं बन जाती, तब तक बचाव ही इस भयानक बीमारी का एकमात्र उपाय है। हम सभी को इस बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूकता ही हमें एवं हमारे आसपास के लोगों को इस बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों का दुरुपयोग न करे। प्रत्येक व्यक्ति को शासन-प्रशासन द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।