मरीजों के सैंपल लेने और टेस्ट करने के लिए प्राइवेट लैब संचालक नहीं वसूल सकेंगे अधिक फीस, जिलाधिकारी ने रेट तय कर जारी किए निर्देश
जिला अधिकारी ने एक बैठक के दौरान निजी प्रयोगशालाओं की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रयोगशाला की नई कीमतें तय की गई है।
मरीजों के सैंपल लेने और टेस्ट करने के लिए प्राइवेट लैब संचालक नहीं वसूल सकेंगे अधिक फीस, जिलाधिकारी ने रेट तय कर जारी किए निर्देश
ललितपुर. जिला अधिकारी ने एक बैठक के दौरान निजी प्रयोगशालाओं की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रयोगशाला की नई कीमतें तय की गई है। जिलाधिकारी अन्नावि दिनेशकुमार की अध्यक्षता में जनपद के कोविड-19 कोर कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट पार्क में आयोजित की गई। बैठक में कहा गया कि योगी सरकार ने आरटीपीसीआर की जांच के लिए रेट तय किए हैं। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के पत्र 21 अप्रैल द्वारा किए गए प्रस्ताव के क्रम में निजी प्रयोगशालाओं द्वारा एंटीजन टेस्ट के लिए 250 रुपये व ट्रू नॉट के परीक्षण के लिये 1250 रुपये तय किए गए हैं। पत्र में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि एण्टीजेन जांच धनात्मक आने पर उसको कोविड-19 धनात्मक माना जाए एवं एण्टीजेन जांच की रिपोर्ट तत्काल व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाए और उसका आरटीपीसीआर की जांच किसी भी दशा में न कराया जाए। यह आदेश एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
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