बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए विवेचक ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी दी थी। इस अर्जी पर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों को तलब किया है। इसके अलावा एसआईटी ने विवेचना के दौरान यह भी पाया है कि आरोपियों पर धारा 304ए, 279और 338 का अपराध नहीं बनता है। एसआईटी ने मुकदमे से धारा 304ए, 338 और 279 को हटा दिया है।
दुर्घटना से मृत्यु का मामला नहीं एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने कहा कि यह लापरवाही व उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाते हुए यह दुर्घटना से मृत्यु का मामला नहीं है। यह सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने, हत्या की कोशिश के साथ ही अंग भंग करने की साजिश का मामला प्रतीत होता है।
मुकदमों की विवेचना जारी गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को तिकुनिया कांड में चार किसान और एक पत्रकार की हत्या में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें धारा 302, 304ए, 147, 148, 149, 279, 338 और 120बी लगी हुई थी। इन्हीं धाराओं में एसआईटी ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास और सुमित जायसवाल समेत सभी आरोपियों को जेल भेजा था। वर्तमान में मुकदमों की विवेचना जारी है।