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कुशीनगर

रामकोला चीनी मिल(पी) के फैक्ट्री प्रबंधक(एचआर) सहित तीन अधिकारियों पर केस दर्ज

कुशीनगर के रामकोला स्थित त्रवेणी ग्रूप की चीनी मिल के कई अधिकारियों पर केस दर्ज।

कुशीनगरJan 01, 2018 / 11:21 pm

रफतउद्दीन फरीद

Ramkola Sugar Mill
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कुशीनगर. रामकोला (पी) चीनी मिल के फैक्ट्री प्रबंधक (एचआर) सहित तीन अधिकारियों पर केस दर्ज कुशीनगर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ग्रूप की रामकोला स्थित चीनी मिल के फैक्ट्री प्रबंधक (मानव संसाधन), सप्लाई इंचार्ज तथा कंप्यूटर सेक्शन के प्रभारी सहित तीन लोगों के खिलाफ रामकोला थाना की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

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चीनी मिल के तीन जिम्मेदार अधिकारियों पर यह केस आवश्यक वस्तु अधिनियम, धोखाधड़ी तथा अभिलेखों मे छेड़छाड़ करने की धाराओं में दर्ज किया गया है। काश्तकारों द्वारा चीनी मिल के प्रबंधतंत्र पर लगाये गये आरोप जांच में सही पाए जाने पर डीएम ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

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मालूम रहे कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग ग्रुप की रामकोला स्थित चीनी मिल पर गन्ना माफिया तथा बड़े किसानों से गन्ना खरीदने के आरोप लगते रहें हैं। कुछ काश्तकारों की शिकायत पर जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था।

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डीमएम के आदेश पर कप्तानगंज तहसील के एसडीएम त्रिभुवन की अगुवाई में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड रामकोला के सचिव अजय सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अमरनाथ दूबे,जिला गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश सिंह चीनी मिल पर पहुंच कर आरोपों की जब जांच किया तो किसानों द्वारा लगाए गए अधिकतर आरोप सही पाए गए।

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गन्ना यार्ड में तौल के लिए खड़ी गाड़ियों के सप्लाई टिकट की जांच में अधिकारियों ने पाया कि सप्लाई टिकट नंबर 159117, 156062, 159173, 156102, 159151 पर समिति का फर्जी मोहर लगा हुआ था। यही नहीं मिल के प्रबंधत्रंत्र द्वारा गन्ना सप्लाई कैलेण्डर में छेड़छाड़ कर मनमानी तरीके सप्लाई टिकट जारी किया गया है। जुडवनिया क्रय केंद्र पर नौ वें पक्ष की पर्ची जारी कर दी गई थी जबकि अन्य क्रय केंद्रों के लिए अभी चौथे व पांचवें पक्ष की पर्ची जारी हो रही है।

जांच कर्ताओं ने पाया कि चीनी मिल के नियंताओं ने उत्तर प्रदेश पैन शुगर फैक्ट्री लाईसेंसिंग आर्डर 1969 के क्लाज तीन, गन्ना आपूर्ति (खरीद व विनयमन) के प्रावधानों तथा अावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का खुला उलंगघन किया है। जांच अधिकारियों नें फैक्ट्री प्रबंधक (एचआार) मानवेंद्र राय, सप्लाई इंचार्ज सुभाष यादव तथा कंप्यूटर सेल के प्रभारी अजय पांडेय पर कार्रवाई करने की संस्तुति करते हुए 23 दिसंबर को अपनी जांच रिपोर्ट डीएम कार्यालय को सौंप दी थी।

परंतु डीएम के जिले से बाहर होने के नाते जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आज सोमवार को डीएम ने शुगर मिल के अधिकारियों पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। डीएम का आदेश मिलने के बाद सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड के सचिव अजय कुमार सिंह की तहरीर पर चीनी मिल के अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7, धोखाधड़ी तथा अभिलेखों में हेराफेरी करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। चीनी मिल के खिलाफ जिला प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

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