समय पर निर्माण नहीं तो जुर्माना वसूला जाता है
जिन आवासीय योजनाओं में रहने लायक सुविधाएं नहीं हैं, उनमें निर्धारित अवधि में आवास का निर्माण नहीं करने पर जुर्माना राशि की वसूली की जाती है। जुर्माना राशि जमा कराने के बाद ही भवन निर्माण स्वीकृति मिलती है। कई योजनाओं में दस साल से पहले भूखंड का बेचान करने पर भी पेनल्टी का प्रावधान है। ऐसे में बहुत से भूखंड क्रेता न्यास की योजनाओं में भूखंड क्रय करके फंस गए हैं।
जिन आवासीय योजनाओं में रहने लायक सुविधाएं नहीं हैं, उनमें निर्धारित अवधि में आवास का निर्माण नहीं करने पर जुर्माना राशि की वसूली की जाती है। जुर्माना राशि जमा कराने के बाद ही भवन निर्माण स्वीकृति मिलती है। कई योजनाओं में दस साल से पहले भूखंड का बेचान करने पर भी पेनल्टी का प्रावधान है। ऐसे में बहुत से भूखंड क्रेता न्यास की योजनाओं में भूखंड क्रय करके फंस गए हैं।
विकसित करेंगे सुविधाएं नई व पुरानी योजनाओं में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मोहनलाल सुखाडिय़ा आवासीय योजना व अन्य योजनाओं में भी कार्य किए जाएंगे, क्योंकि इसी क्षेत्र में नया जिला अस्पताल व हैल्थ कॉलेज भी खुलने जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में यह योजना बेहतर सुविधाजनक स्वरूप में नजर आएगी। इस पर काम शुरू कर दिया है।
– राजेश जोशी, सचिव, नगर विकास न्यास
– राजेश जोशी, सचिव, नगर विकास न्यास