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कोटा जंक्शन पर सख्ती, मास्क नहीं पहना तो लगेगा जुर्माना

कोरोना संक्रमण के बढऩे पर अब रेलवे स्टेशनों पर फिर से बचाव की गाइडलाइन की पालना पर जोर देना शुरू हुआ है। बचाव उपाय नहीं अपनाने पर यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा।

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कोटा. कोटा मंडल के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बिना मास्क पहने यात्रियों से सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। स्टेशनों पर जन उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। अपर मंडल रेल प्रबंधक सुधीर सरवरिया ने शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका से चर्चा करते हुए कहा, अभी मंडल मुख्यालय से 10 ट्रेनों संचालन हो रहा है, ये सभी ट्रेनें आरक्षित हैं, ऐसे में भी बिना कन्फर्म टिकट यात्रा नहीं कर सकते हैं, ऐसे में भीड़ होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर भी सोशल डिस्टेंस रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। थर्मल स्क्रिनिंग की जा रही है। स्वचलित सेनेटाइजर डिस्पेंसर लगा दिए गए हैं। बिना मास्क पाए जाने पर स्टेशन पर या ट्रेनों में तत्काल 100 रुपए की जुर्माना वूसला जाएगा। जो ट्रेनें चल रही हैं, उनकी तीन दिन पहले से निगरानी रखते हैं, जरूरत पडऩे पर कोच बढ़ाते हैं। बचाव उपायों की जानकारी देने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। कार्यस्थल और स्टेशनों पर बचाव का उपाय किए गए हैं। टीकाकरण चल रहा है। उन्होंने कहा, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की गम्भीर स्थिति को देखते हुए कोटा मंडल रेल प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजयकुमार पाल ने कहा, कोटा मंडल के रेलवे स्टेशनों पर किसी भी यात्री को बिना मास्क प्रवेश की इजाजत नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड महाकुम्भ में जाने वाले रेल यात्रियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि महाकुम्भ में जाने वाले रेल यात्री अपने साथ आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूर साथ रखें।