कोटा

घर में तोता और कछुआ मिला तो अब होगी कानूनी कार्रवाई

अगर किसी के घर में ऐसा कोई जानवर है जो वन्य जीव की श्रेणी में आता है तो उसे समय से पहले वन विभाग में जमा करवा दिया जाए। वरना जेल की सजा भी हो सकती है।

कोटाJun 13, 2024 / 04:36 pm

Santosh Trivedi

रावतभाटा। अब घरों में तोता और कछुआ नहीं पाला जा सकेगा। अब तोते और कछुआ पालने पर जेल की सजा हो सकती है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के उप वन संरक्षक अनुराग भटनागर ने बताया कि अगर किसी के घर में ऐसा कोई जानवर है जो वन्य जीव की श्रेणी में आता है तो उसे समय से पहले वन विभाग में जमा करवा दिया जाए।
वरना जेल की सजा भी हो सकती है। वन विभाग को सूचना मिलने पर घरों पर छापा मार कर वन्य जीवों को अधिग्रहण किया जा सकता है और घरों में वन्य जीव पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
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भैंसरोड़गढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र रावतभाटा के क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश नाथ ने बताया कि किसी के घर में अभी तोता या कछुआ है तो इसकी जानकारी दे या इसे वन विभाग के कार्यालय पर जमा कर दें। जिससे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है।

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