दागी प्रोफेसर का बिचौलिया और सहयोगी छात्रा ही चैक करते थे उत्तर पुस्तिकाएं
एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि आरटीयू का घटनाक्रम उजागर होने के बाद पुलिस ने अपील की थी कि जो भी पीड़ित किसी भी तरह की प्रताडऩा का शिकार हो पुलिस को बताए। इसके बाद एक पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर परमार जब निजी कॉलेज में प्रिसिंपल था, उस समय उसे परीक्षा में फेल कर दिया। पास करने की एवज में प्रिसिंपल ने अस्मत की मांग की। फिर शादी का झांसा देकर देहशोषण का प्रयास किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है।
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परीक्षा अधिनियम की धारा भी जोड़ी
एसपी ने बताया कि आरोपी गिरीश परमार के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 की धारा 420, 267, 468 व 471 की धारा भी जोड़ी गई है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी के मोबाइल से भी कई राज निकल रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मामले में और भी पीड़ित छात्राएं हों। ऐसे में हर पहलू और बारीकी से मामले की जांच की जा रही है।