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चुनाव में सात पैनल मैदान में हैं। सुबह 12 सदस्यीय संचालक मण्डल के लिए नामांकन भरे गए। शाम पांच बजे नामांकन पत्रों की जांच की गई। विरोधी पैनल के लोगों ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी कि सहकारी अधिनियम में अब कोई भी पदाधिकारी तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस आपत्ति पर निर्वाचन अधिकारी ने सिंह का नामांकन खारिज कर दिया।Read More: सरकार हर मोर्चे पर रही विफल, विधानसभा में करेंगे घेराव जानकारी मिलते ही ईश्वरसिंह और उनके समर्थक निर्वाचन कक्ष में घुस गए और हंगामा किया। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी पर मनमानी करने तथा दबाव में नामांकन खारिज करने का आरोप लगाया। मंगलवार को दोपहर 1 से दो बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। चुनाव 24 सितम्बर को होंगे। समिति में कोटा और बारां के जिले के कुल 7800 सदस्य है।
Read More: किशोर सागर की पाल पर चमक उठे फैशन के नन्हे सितारे… तीसरी बार की श्रेणी में नहीं आता ईश्वरसिंह ने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि लगातार तीसरी बार चुनाव लडऩे की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले कार्यकाल में बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से त्याग पत्र दे दिया और संस्था से बाहर हो गए थे। राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम-2017 के इस संशोधन को चुनौती वाली अपील उच्चतम न्यायालय में अभी लम्बित है। इस कारण नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है।