खातौली थाना क्षेत्र में करीब 6 साल पहले पुलिस कर्मियों से मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपित पिता व उसके दो पुत्रों को तीन-तीन साल की सजा व 9-9 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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फरियादी बृजमोहन ने 13 नवम्बर 2011 को खातौली थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि रात 10 बजे सियाराम केवट उनके घर पर आया और तेल देने को कहा। जब उससे कहा कि दुकान बंद हो गई, अब तेल नहीं मिलेगा। इस पर वह चला गया, लेकिन रात को जब वह गांव में रामायण पढऩे जा रहा था। उसी समय सियाराम आया और उससे मारपीट करने लगा। बीच-बचाव करने आए उसके साथियों से भी मारपीट की। Read More : राजस्थान की नंबर वन पुलिस का कारनामा, एडीएम की रिपोर्ट की जांच किए बिना ही पेश कर दी एफआर
इसकी शिकायत करने पर थाने से जब दो पुलिसकर्मी राजेन्द्र सिंह व इमरान उसे घर पर पकडऩे गए तो वहां सियाराम, उसके भाई नंदकिशोर व पिता देवराम ने दोनों पुलिस कर्मियों से भी मारपीट की। इससे दोनों के चोटें लगी। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एडीजे क्रम दो अदालत ने तीनों आरोपित देवराम, नंदकिशोर व सियाराम को मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का दोषी पाए जाने पर 3-3 साल की सजा व 9-9 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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इधर दम्पती समेत तीन हत्यारों को उम्रकैद
कोटा . आरकेपुरम थाना क्षेत्र में करीब साढ़े चार साल पहले एक युवक की हत्या कर शव फोरलेन पर फेंकने के मामले में अदालत ने बुधवार को दम्पती समेत तीन हत्यारों को उम्रकैद की सजा और प्रत्येक को एक लाख दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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