ऐसे लाभार्थी हटाएं अपना नाम
जिला रसद अधिकारी डॉ राहुल मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित पात्र परिवारों को गेहूं का वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी सेवा में हो, परिवार में एक लाख से अधिक आय हो, परिवार में चौपहिया वाहन हो। ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र मानते हुए बाहर किया जाएगा। मीणा ने बताया कि अपात्र लोग राशन की दुकान पर स्व घोषणा प्रार्थना पत्र भरकर जमा करवा सकते है। 31 जनवरी के बाद अपात्र लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।