कोटा

Court News : कार में कर रहे थे गांजा तस्करी, अब इतनी काटनी होगी सजा

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

कोटाSep 04, 2024 / 07:44 pm

Mukesh

कोटा न्यायालय परिसर।

Kota News : विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 8 जनवरी 2017 को थाना महावीर नगर के थानाधिकारी ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोककर उसकी जांच की तो कार चालक के पास वाली सीट पर एक व्यक्ति एक प्लास्टिक का कट्टा लेकर बैठा हुआ था। पूछताछ करने पर युवक की पहचान केशवपुरा निवासी दिनेश उर्फ छोटेलाल के रूप में हुई, जबकि चालक अनन्तपुरा निवासी अजय आहूजा नगर निवासी गौरव उर्फ गोलू का होना बताया। पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली, तो आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 4 किलोग्राम बरामद किया।

पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों दिनेश उर्फ छोटेलाल और गौरव उर्फ गोलू और कार मालिक कोटा निवासी बृजमोहन सैनी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 49 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं गए। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

संबंधित विषय:

Hindi News / Kota / Court News : कार में कर रहे थे गांजा तस्करी, अब इतनी काटनी होगी सजा

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.