पुलिस अधीक्षक कोटा शहर गौरव यादव ने बताया कि राज्य सरकार की गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने राजस्थान महामारी अध्यादेश २०२० के तहत पुलिस को आधा दर्जन प्रकार के जुर्माना बनाने के अधिकार दिए हैं। इसके तहत पुलिस ने शहर में कार्रवाई शुरू कर दी है।
एएसआई या उच्चाधिकारी कर सकेंगे जुर्माना आदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सहायक पुलिस उप निरीक्षक समेत उच्च पद पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों को इन सभी प्रकार के जुर्माना बनाने के लिए अधिकृत किया है।
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जिस व्यक्ति के द्वारा मुंह पर सही तरीके से मास्क या चेहरा ढका हुआ नहीं है। वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। जिस पर पुलिस जुर्माना बना सकेगी।
जिस व्यक्ति के द्वारा मुंह पर सही तरीके से मास्क या चेहरा ढका हुआ नहीं है। वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। जिस पर पुलिस जुर्माना बना सकेगी।
एक हजार रुपए तक जुर्माना उन्होंने बताया कि बिना मास्क घूमने पर २०० रुपए, दुकानदार द्वारा बिना मास्क सामान बेचने पर ५०० रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने के मामले में २०० रुपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर ५०० रुपए, तबांकू व धूम्रपान सामग्री बेचने पर १००० रुपए बेचने, सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर १०० रुपए का जुर्माना बनाया जाएगा।