कोरोना संक्रमण के चलते सामान्य श्रेणी का टिकट नहीं मिल रहा है। आरक्षण कराने के बाद कन्फर्म बर्थ उपलब्ध होने पर ही यात्रा की अनुमति है।
बीमारी में इन्हें रियायत का प्रावधान
कैंसर रोगी और अस्थियों, निचले अंगों से संबंधित विकलांग, जो सहयोगी के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं, उन्हें दूसरी श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी, तीसरी श्रेणी, 3 एसी, एसी चेयरकार में 75 प्रतिशत और प्रथम एसी और द्वितीय एसी में 50 प्रतिशत छूट मिलती है। दृष्टि क्षीणता से युक्त व्यक्ति, पूरी तरह मूक, थैलेसेमिया के मरीज, दिल के मरीज,गुर्दे के मरीज गुर्दा, हीमोफीलिया, टीबी, ल्यूपस वल्गरिस के मरीज, गैर संक्रामक कुष्ठ मरीज, एड्स के मरीज, ओस्टोमी के मरीज, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी वाले रोगी को रियायत का प्रावधान है। रोगियों के सहयोगी को भी रियायत मिलती है।
-पंकज शर्मा, डीआरएम, कोटा, पश्चिम मध्य रेलवे