कोटा

राजस्थान में यहां तलवार लेकर अदालत परिसर पहुंची वकील, जानिए इसके बाद क्या हुआ

Kota News: महिला वकील के तलवार लहराते हुए अदालत परिसर आने और अपनी सीनियर वकील की बेंच पर हमला करने से कोटा के न्यायालय परिसर में हंगामा मच गया। वह तलवार लहराते हुए कोर्ट परिसर में पहुंची और लालचौक में कुर्सी लगाकर बैठ गई।

कोटाMay 19, 2024 / 11:43 am

Santosh Trivedi

कोटा। महिला वकील के तलवार लहराते हुए अदालत परिसर आने और अपनी सीनियर वकील की बेंच पर हमला करने से शनिवार सुबह कोटा के न्यायालय परिसर में हंगामा मच गया। इस घटना के बाद बार एसोसिएशन ने दोनों महिला वकीलों को अनुशासनहीनता के मामले में बार से निष्कासित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, सुमनलता मेहरा, बबीता आर्य के साथ वकालत करती थी। कुछ समय पहले दोनोंं में विवाद हो गया। शनिवार सुबह 11 बजे सुमनलता तलवार लेकर अदालत परिसर आई और बबीता आर्य की बेंच पर हमला किया, उस समय आर्य वहां नहीं थी। बबीता ने शाम को जान का खतरा बताते हुए कोटा के नयापुरा थाने में परिवाद दिया, जिसमें बताया कि सुमनलता मेहरा उसके यहां जूनियर के रूप में प्रेक्टिस कर रही थी। वह 7 दिनों से अन्य वकील के पास जूनियर है।
शनिवार सुबह 11 बजे वह तलवार लहराते हुए कोर्ट परिसर में पहुंची और लालचौक में कुर्सी लगाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सुमनलता मेरी सीट के पास आई और बेंच पर तलवार से वार कर सामान फेंक दिया। मैं सीट पर नहीं थी और एक क्लाइंट ने घटना की जानकारी दी।
वह तत्काल सीट पर पहुंची तो सामान को अस्त व्यस्त देखा, वहां तलवार का खोल सीट के नीचे पड़ा मिला। सुमनलता को हंगामा करते देख अन्य अधिवक्ता उसे वहां से लेकर गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ वकीलोंं ने सुमनलता को परिसर से निकाल दिया। नयापुरा थानाधिकारी लक्ष्मीचंद ने बताया कि बबीता आर्य ने महिला वकील के खिलाफ परिवाद दिया है। परिवाद की जांच की जा रही है।

मामला बार काउंसिल भेजा जाएगा

अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोजपुरी ने कहा कि दो महिला सदस्यों के बीच कहासुनी की जानकारी मिली थी। अनुशासनहीनता के मामले में दोनों को बार की सदस्यता से अनिश्चितकालीन के लिए निष्कासित कर दिया है। दोनों के खिलाफ कार्यवाही के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को पत्र भेजा जाएगा।

Hindi News / Kota / राजस्थान में यहां तलवार लेकर अदालत परिसर पहुंची वकील, जानिए इसके बाद क्या हुआ

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.