विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीडि़ता ने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि थी। इसमें बताया था कि वह स्कूल जाती है तब धीरज यादव उसे परेशान कर अश्लील हरकतें करता है। धीरज ने 12 जुलाई 2018 को रास्ते में रोककर उससे कहा कि मुझसे शादी नहीं की तो मर जाऊंगा। 18 अगस्त 2018 को दोपहर को जब वह स्कूल से घर जा रही थी तो उसे जबरदस्ती कहीं ले गया और बलात्कार किया।
उसने कहा कि किसी को बताया तो तेरे माता-पिता को जान से मार दूंगा। डर के कारण उन्हें कुछ नहीं बताया। 22 सितंबर 2018 को सुबह आधी छुट्टी में स्कूल से घर जा रही थी तो धीरज यादव स्कूल के बाहर खड़ा था। वह जबरदस्ती उसके कमरे पर ले गया और बलात्कार किया। तब भी उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण मैं गांव चली गई। बाद में माता-पिता के समझाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान प्रारंभ किया। महिला कॉन्स्टेबल द्वारा पीडि़ता के बयान दर्ज किए गए। मेडिकल मुआयना कराया गया। पुलिस ने धीरज यादव (22) निवासी पिपरा थाना देवरिया उत्तरप्रदेश हाल थाना उद्योग नगर को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा व 61500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।