कोटा

उसने भरोसा तोड़ा, अब जेल में पत्थर तोड़ेगा

कोटा. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रम 4 ने शुक्रवार को बच्चों से कुकृत्य करने के मामले में आरोपी शैलेष कुमार को 12 साल के कठोर करावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

कोटाDec 04, 2020 / 10:02 pm

Deepak Sharma

बच्चों से कुकृत्य करने पर 12 साल का कठोर कैद

कोटा. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रम 4 ने शुक्रवार को बच्चों से कुकृत्य करने के मामले में आरोपी शैलेष कुमार को 12 साल के कठोर करावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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पीडि़त बच्चों के पिता ने 29 दिसम्बर 2018 को पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि वह कुछ देर के लिए अपने दो बच्चों को शैलेष कुमार की निगरानी में रखकर गया था। लौटने पर बच्चों ने बताया कि शैलेष ने उनके साथ गलत हरकत की है। इसकी पुष्टि करने के लिए अगले दिन फिर पिता ने बच्चों के पास आरोपी के पास छोड़ा, लेकिन उस पर निगाह रखने के लिए पड़ोसी को समझाकर गए। आरोपी ने बच्चों के साथ आप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की, जिसे पड़ोसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
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