कोरीया

खुद से आधे उम्र की नाबालिग लडक़ी को ये झांसा देकर करता था बलात्कार, कोर्ट ने दी 20 साल की कड़ी सजा

Minor girl raped: अपर सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, किशोरी के गांव जाकर बढ़ाई थी पहचान, झांसे में लेकर उसे साथ ले गया और अपने चाचा के सूने मकान में रखकर मिटाता था हवस

कोरीयाDec 30, 2023 / 09:06 pm

rampravesh vishwakarma

बैकुंठपुर. Minor girl raped: अपने से लगभग आधी उम्र की नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर एक युवक ने कई बार बलात्कार किया था। पीडि़ता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब साढ़े 3 साल बाद मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो मनेंद्रगढ़ ने शनिवार को आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा दिया था।

विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि आरोपी धनीराम उर्फ पप्पू (33) पीडि़ता के गांव पड़ोस में घूमने गया था। इस दौरान आरोपी और पीडि़ता के बीच जान-पहचान हुई थी। इसी बीच आरोपी पीडि़ता के मोबाइल में फोन लगाकर कहता था कि तुमसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं, अच्छे से रखूंगा।
घटना तिथि 1 जुलाई 2020 को आधी रात वह किशोरी को भगाकर अपने चाचा के सूने मकान में ले गया था। यहां पीडि़ता के साथ उसने बलात्कार किया। फिर आरोपी उसे चाचा के मकान में ही रखकर जबरन शारीरिक संबंध (Physical relation) बनाता था।
पीडि़ता के पिता की रिपार्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)(ढ़) व अधिनियम की धारा-4, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मामले की जांच रिपोर्ट अपर सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो मनेंद्रगढ़ सौंपी गई थी।

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20 साल का मिला सश्रम कारावास
न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 साल, धारा 366 में 5 साल, धारा 363 में 2 साल सश्रम कारावास की सजा मिली है। साथ ही तीनों धाराओं में 500-500 रुपए अर्थदंड लगाया गया है।

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