कोरीया

Poor quality of sugar: किराना दुकान में खुले में रखी शक्कर की क्वालिटी निकली खराब, अपर कलेक्टर ने ठोंका 50 हजार का जुर्माना

Poor quality of sugar: एसडीएम ने किराना दुकान संचालक को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के खाते में 15 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के दिए आदेश

कोरीयाJul 26, 2024 / 07:07 pm

rampravesh vishwakarma

बैकुंठपुर. Poor quality of sugar: कोरिया जिले के पटना बाजारपारा स्थित गोपाल शर्मा के किराना स्टोर में खुले में चीनी (शक्कर) रखी हुई थी। इसे ग्राहकों को बिक्री भी की जा रही थी। शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में पहुंचकर शक्कर का सैंपल लिया और उसे जांच के लिए भेजा। जांच में शक्कर की क्वालिटी खराब (Poor quality of sugar) निकली। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने दुकान संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक किराना स्टोर से 200 ग्राम खुली चीनी का सैंपल जांच करने लिया गया था। जांच कराने खाद्य विश्लेषक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। जांच में चीनी में अशुद्धियां (Poor quality of sugar) पाई गईं। मामले में किराना स्टोर के संचालक गोपाल शर्मा को पंजीकृत डाक के माध्यम से जानकारी भेजी गई।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि यदि विक्रेता इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो वे निर्धारित समयावधि में अपील कर सकते हैं। हालांकि, संचालक गोपाल शर्मा ने कोई अपील नहीं की।

उनकी ओर से जवाब में बताया कि दुकान के अंदर खुली बोरी में रखी चीनी में वातावरण से बाहरी तत्व मिल सकते हैं। इस घटना को मानवीय भूल मानते हुए क्षमा याचना की और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने का वायदा किया।
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अपर कलेक्टर न्यायालय में हुई प्रकरण की सुनवाई

दस्तावेजों और किराना स्टोर संचालक शर्मा के जवाब के आधार पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(प) के उल्लंघन का दोषी पाया। इसपर कार्रवाई करते हुए धारा 54 के अंतर्गत 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
Poor quality of sugar

15 दिन के भीतर जमा करनी होगी जुर्माने की राशि

अभियुक्त को यह राशि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कोरिया के खाते में 15 दिन के भीतर जमा कर रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। खाद्य सुरक्षा का मानना है कि निश्चित ही इस निर्णय से जिले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को बल मिलेगा। वहीं अमानक खाद्य विक्रेताओं के लिए भी एक चेतावनी साबित होगी।

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