बिरयानी अमानक पाए जाने के बाद लिली बिरयानी सेंटर (Lili Biryani center) के संचालक अतहर अली को पंजीकृत डाक से रिपोर्ट भेजी गई थी। साथ ही रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर जांच रिपोर्ट के विरुद्ध कार्यालय में सुरक्षित खाद्य सैंपल के दूसरे भाग को स्वयं के व्यय पर रेफरल लैब से जांच कराने अपील करने की बात कही गई थी।
लेकिन बिरयानी सेंटर (Lili Biryani center) संचालक की ओर से निर्धारित अवधि में अपील नहीं की गई। मामले में प्रथमदृष्टया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने पर अभिहित अधिकारी न्यायालय अपर कलेक्टर बैकुंठपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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अपर कलेक्टर न्यायालय ने लगाया 60 हजार का जुर्माना
मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई कर मेसर्स लिली बिरयान सेंटर (Lili Biryani center) बैकुंठपुर के संचालक अतहर अली को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण अधिनियम की धारा 51 के तहत 60 हजार रुपए से दंडित किया है। अभियुक्त को 15 दिन के भीतर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बैंकुंठपुर के खाते में जुर्माना राशि जमा कर रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
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Lili Biryani center: संचालक ने दिया था यह तर्क
अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी न्यायालय में अभियोग पत्र पेश होने पर लिली बिरयानी (Lili Biryani center) संचालक से जवाब मांगा गया। मामले में संचालक ने न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि चिकन बिरयानी में ऐसा कोई पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के शरीर को कोई नुकसान हो। किसी के स्वास्थ्य को हानि नहीं होती है। बिरयानी में खाने का कलर पाया गया है जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। बिरयानी में कलर इसलिए मिलाते हैं ताकि बिरयानी की सुंदरता बढ़ जाए।