26 फरवरी को प्रार्थी दीपिका अगरिया ने थाना में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि 2 अज्ञात व्यक्ति पानी पीने के बहाने बड़ी मां कुंती के पास आए और जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर भाग गए।
मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 34, 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विशेष टीम की जांच में घायल कुंती का भतीजा मनीष एवं उसकी पत्नी रेशमा द्वारा जमीन, पैसे एवं नौकरी लालच में साजिश रची गई थी।
गौरतलब है कि कुंती बाई शासकीय स्कूल कोचारी में चपरासी के पद पर पदस्थ हैं। उसकी हत्या कर नौकरी एवं संपत्ति हड़पने की साजिश भतीजे व उसकी पत्नी ने रची थी।मनीष अपने ससुर ग्राम रेउला निवासी भुमसेन अगरिया को ये प्लान बताया। फिर बाइक से अपने साढ़ू संतोष अगरिया के पास लेकर गया।
आरोपी संतोष ने उसे कमलेश से मिलाया और 1 लाख रुपए में कुंती बाई की हत्या करने का सौदा तय हुआ। इसके बाद संतोष ने कमलेश को देशी कट्टा व गोली दी और हत्या करने ग्राम सिरौली के साप्ताहिक बाजार के दिन को चुना गया।
शूटर पहुंचे थे घर
घटना दिवस 26 फरवरी को आरोपी मनीष द्वारा फोन करने पर कमलेश एवं उसके साथी दल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डा के साथ बाइक पर आए। फिर मनीष ग्राम सिरौली हसदेव नदी के पास उसे छोडक़र अपनी पत्नी व बच्चों को बाजार जाने कहा। योजना के मुताबिक रेशमा अपनी ननद दीपिका एवं बच्चों को लेकर साप्ताहिक बाजार सिरौली चली गई।
इस दौरान घर पर अकेली उसकी चाची कुंती बाई थी। उसी समय शूटर कमलेश सिंह एवं दल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डा कुंती के घर पहुंचे। वे मनीष को पूछने के बहाने रुकेऔर महुआ दारू पीने पानी और गिलाश की मांग की। कमलेश बगल की दुकान से मूंगफली का पैकेट लेकर आया और दोनों ने आंगन की कुर्सी पर बैठकर शराब पी।
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पहली गोली हुई मिसफायर
शूटरों द्वारा शराब पीने दोबारा पानी मांगने पर कुंती पानी लेने जा रही थी। इसी दौरान कमलेश ने अपने झोले से देशी कट्टा निकालकर फायर कर दिया, लेकिन गोली नहीं चलने पर कमलेश से कट्टा छीनकर गुड्डा ने घर की परछी में जाकर कुंती को गोली मारी और दोनों घर के पीछे से भाग गए थे।
घटना के बाद महिला की मौत नहीं होने पर रेशमा ने दोबारा सुपारी दी थी। कार्यवाही में थाना प्रभारी अमित कौशिक, अमित कश्यप, राकेश शर्मा, इस्तियाक खान, राकेश शर्मा सहित अन्य शामिल थे।
ये हैं आरोपी
– मनीष कुमार पिता स्व रामलाल निवासी ग्राम सिरौली मनेन्द्रगढ़।
– रेशमा देवी पति मनीष कुमार निवासी ग्राम सिरौली मनेन्द्रगढ़।
– कमलेश सिंह पिता स्व प्रेम लाल निवासी ग्राम बकेली थाना पाली उमरिया एमपी।
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ये हैं आरोपी
– मनीष कुमार पिता स्व रामलाल निवासी ग्राम सिरौली मनेन्द्रगढ़।
– रेशमा देवी पति मनीष कुमार निवासी ग्राम सिरौली मनेन्द्रगढ़।
– कमलेश सिंह पिता स्व प्रेम लाल निवासी ग्राम बकेली थाना पाली उमरिया एमपी।
– दल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डा पिता स्व त्रिभुवन सिंह निवासी ग्राम लसेनीपानी जैतपुर शहडोल एमपी।
– संतोष अगरिया पिता सिरलू अगरिया निवासी ग्राम बहरीडोल जैतपुर शहडोल एमपी।
– भुमसेेन अगरिया पिता मोहना अगरिया निवासी कुदरीटोला कोतमा अनुपपुर एमपी।