कोरीया

शादी समारोह से लौट रही किशोरी से बलात्कार, 20 मिनट तक रही थी बेहोश, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

Girl raped: बलात्कार के बाद बेहोश हुई नाबालिग लडक़ी होश आने के बाद पहुंची घर और परिजनों को बताई पूरी बात, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा था जेल, अपर सत्र न्यायालय एफटीएसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ का ने सुनाया फैसला

कोरीयाJan 12, 2024 / 08:03 pm

rampravesh vishwakarma

Manendragarh court

बैकुंठपुर. Girl raped: जुलाई 2021 में एक किशोरी शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में मध्यप्रदेश निवासी एक युवक ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए सुनसान जगह पर ले गया। यहां उसने किशोरी से बलात्कार किया था। घटना के दौरान किशोरी करीब 20 मिनट तक बेहोश रही। होश आने पर उसने परिजनों व पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय एफटीएसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ ने किशोरी से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक जीएस राय के अनुसार 6 जुलाई 2021 को शाम करीब 7 बजे किशोरी अपने चाचा के घर शादी से लौट रही थी। इसी दौरान सुनसान रास्ते में जैतपुर शहडोल मध्यप्रदेश निवासी बेसाहू लाल यादव (19) मिला।
वह किशोरी का हाथ पकड़ जबरन खींचते हुए किनारे ले गया और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल पर पीडि़ता बेहोश हो गई थी। करीब 20 मिनट बाद होश में आई और अपने घर पहुंचकर परिजनों को घटना के संबंध में बताई।
मामले में पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धाारा 341, 354, 376 व अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

Civil Judge Result: अंबिकापुर की हिमांशी बनीं सिविल जज, हासिल किया 6वां रैंक, युवाओं को सफलता के दिए ये टिप्स


मिली आजीवन कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायालय एफटीएसी (पॉक्सो) ने मामले की सुनवाई कर धारा 376 (3) में आजीवन कारावास व ५०० रुपए जुर्माना, धारा 354 में 2 साल सश्रम कारावास व धारा 341 में एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Hindi News / Koria / शादी समारोह से लौट रही किशोरी से बलात्कार, 20 मिनट तक रही थी बेहोश, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.