विशेष लोक अभियोजक जीएस राय के अनुसार 6 जुलाई 2021 को शाम करीब 7 बजे किशोरी अपने चाचा के घर शादी से लौट रही थी। इसी दौरान सुनसान रास्ते में जैतपुर शहडोल मध्यप्रदेश निवासी बेसाहू लाल यादव (19) मिला।
वह किशोरी का हाथ पकड़ जबरन खींचते हुए किनारे ले गया और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल पर पीडि़ता बेहोश हो गई थी। करीब 20 मिनट बाद होश में आई और अपने घर पहुंचकर परिजनों को घटना के संबंध में बताई।
मामले में पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धाारा 341, 354, 376 व अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मिली आजीवन कारावास की सजाअपर सत्र न्यायालय एफटीएसी (पॉक्सो) ने मामले की सुनवाई कर धारा 376 (3) में आजीवन कारावास व ५०० रुपए जुर्माना, धारा 354 में 2 साल सश्रम कारावास व धारा 341 में एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।