पुलिस के मुताबिक 22 अक्टूबर को 11 वर्षीय एक नाबालिग पीडि़ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता 19 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे जान से मारने की धमकी देकर घर में उससे बलात्कार (CG rape case) किया है। फिर 21 अक्टूबर की दोपहर लकड़ी लेने के बहाने जंगल में ले जाकर उससे बलात्कार किया।
मामले में पीडि़ता की उम्र 12 वर्ष से कम होने एवं आरोपी के संरक्षक होने के बावजूद अनैतिक कृत्य करने पर धारा 64(2), 65(2), 87, 127 बीएनएस एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वहीं 22 अक्टूबर को 12 वर्षीय बालिका (CG rape case) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका चाचा 21 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे हाथ पकडक़र खींचते हुए जंगल ले गया। यहां जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया है। दोनों पीडि़ता के पिता व चाचा एक ही व्यक्ति है।
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CG rape case: आजीवन कारावास की काट रहा है सजा
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ (CG rape case) अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। आरोपी के जल्द नहीं पकडऩे पर अन्य घटना को अंजाम देने की आशंका बनी हुई थी। आशंका इसलिए भी थी क्योंकि आरोपी को पहले बलात्कार (CG rape case) के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली है। वह वर्तमान में केंंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा काट रहा था और पैरोल पर छूट कर अपने घर आया था।
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चार दिन बाद कोरबा जंगल से पकड़ाया
पुलिस की विशेष टीम आरोपी के रिश्तेदार, पड़ोसियों एवं आसपास के गाव वालों से पूछताछ कर खोजबीन कर रही थी। आरोपी घटना के बाद 21 अक्टूबर की रात से ही फरार (CG rape case) हो गया था। आरोपी अपने पास मोबाइल नहीं रखा था। हालांकि, आरोपी एक-दो बार अन्य व्यक्ति के मोबाइल का उपयोग किया था। साइबर सेल के टेक्निकल इनपुट एवं आसपास क्षेत्र के लोगों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को जिला कोरबा के थाना बांगो क्षेत्र के बुरनी झरिया, आमटिकरा एवं चौकी कोरबी थाना पसान क्षेत्र के पहाड़ी एरिया एवं उसके आसपास के क्षेत्र ग्राम बनेया सरमहा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।