कोरीया

सामने आया ये घिनौना खेल तो 3 शिक्षाकर्मियों को किया गया बर्खास्त, भविष्य की नियुक्तियों में भी किया गया अयोग्य

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की जांच में हुआ खुलासा, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में बर्खास्त (Shikshakarmi dismissed) करने का प्रस्ताव हुआ पारित

कोरीयाJul 10, 2019 / 05:41 pm

rampravesh vishwakarma

3 shikshakarmi dismissed

बैकुंठपुर. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्नातक (बीए) की अंकसूची में फर्जीवाड़ा कर अपनी मर्जी से विषय बदलकर शिक्षाकर्मी वर्ग-2 की नौकरी हथियाने वाले 3 शिक्षाकर्मियों का इस्तीफा नामंजूर कर सीधे बर्खास्त (Shikshakarmi dismissed) कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला पंचायत सामान्य प्रशासन की बैठक में प्रस्ताव पारित कर बड़ी कार्रवाई की गई है।

वर्ष 2010 में शिक्षाकर्मी वर्ग-2 की भर्ती हुई थी। इस दौरान अशोक कुमार साहू पिता तेजीलाल साहू की स्नातक की अंकसूची में विषय के नाम परिवर्तित कर नौकरी लगी थी।

इसकी शिक्षाकर्मी वर्ग-2 अंग्रेजी के पद पर पूर्व माध्यमिक शाला खाड़ाखोह भरतपुर, शिक्षाकर्मी वर्ग-2 सुरेश कुमार साहू पिता अवध बिहारी साहू को पूर्व माध्यमिक शाला बरौता भरतपुर, मोनिका साहू पिता रामसरेख साहू की भरतपुर के ही एक स्कूल में पदस्थापना (Shikshakarmi dismissed) की गई थी।
 

यह भी पढ़ें
आधी रात किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी युवती, अचानक शोर सुनकर पड़ोसियों ने तोड़ा दरवाजा तो ऐसा था नजारा

 

मामले की शिकायत मिलने के बाद तीनों की अंकसूची को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जांच व सत्यापन कराने भेजा गया था। इसमें विश्वविद्यालय की जांच कमेटी द्वारा शिक्षाकर्मियों की अंकसूची में अंकित विषयों में छेड़छाड़ कर नाम परिवर्तित करने का खुलासा किया गया।
मामले में विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला पंचायत सामान्य प्रशासन की बैठक में प्रस्ताव पारित कर इस्तीफा नामंजूर कर सीधे बर्खास्त कर दिया गया है।


जिला पंचायत ने स्पष्टीकरण मांगा, फिर इस्तीफा सौंपा था
जिला पंचायत ने 13 मई 2019 को नोटिस जारी कर 20 मई को उपस्थित होकर अंकसूची के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा था। नोटिस जारी होने के बाद शिक्षाकर्मियों ने 21 मई को अपना इस्तीफा सौंपा था। मामले में जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति ने इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें बर्खास्त (3 Shikshakarmi dismissed) कर दिया है।
 

यह भी पढ़ें
कार में सवार होकर गंगरैल बांध घूमने जा रहे थे 6 दोस्त, टैंकर से भिड़ंत में सभी की हो गई मौत, 6 परिवारों में मातम


भविष्य की नियुक्ति के लिए भी अयोग्य घोषित
जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर भविष्य में होने वाली नियुक्ति के लिए दोषी शिक्षाकर्मियों को अयोग्य घोषित कर दिया है।
नियुक्ति आदेश की शर्त कंडिका 3 के प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 5 ख के तहत दीर्घ शास्ति से दंडित करते हुए सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त (Shikshakarmi dismissed) करने का उल्लेख किया गया है। वहीं भविष्य में होने वाले नियोजन (नियुक्ति) के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है।
 

शिक्षाकर्मियों से संबंधित खबरें पढऩे के लिए क्लिक करें- Shikshakarmi News

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter और Instagram पर ..

Hindi News / Koria / सामने आया ये घिनौना खेल तो 3 शिक्षाकर्मियों को किया गया बर्खास्त, भविष्य की नियुक्तियों में भी किया गया अयोग्य

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.