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जमीन के झगड़े में ग्रामीण की हत्या के दोषी को उम्रकैद, करतला में हुई थी घटना

Korba Crime News; जमीन के झगड़े में ग्रामीण की हत्या के दोषी को कोरबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Punishment for murder of villager in land dispute Korba

जमीन के झगड़े में ग्रामीण की हत्या के दोषी को उम्रकैद, करतला में हुई थी घटना

कोरबा। CG Crime News: जमीन के झगड़े में ग्रामीण की हत्या के दोषी को कोरबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

घटना 21 अक्टूबर, 2022 की बताई जा रही है। करतला थानांतर्गत ग्राम तौलीपाली में रहने वाले मंगतराम राठिया की तालाब के पास खून से लथपथ लाश मिली थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे। शव मिलने की घटना गांव में तेजी से फैली। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। करतला थाना को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम कराया। इसमें मंगतराम की धारदार हथियार से मारकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस ने घटना की जांच की। हत्या के आरोप में तौलीपाली निवासी साधराम राठिया को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में साधराम ने टांगी से मारकर मंगतराम की हत्या करना स्वीकार किया। शव को तालाब के पास फेंकना बताया।

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हत्या का कारण जमीन विवाद बताया। पुलिस ने साधराम पर हत्या और सबूत नष्ट करने का केस दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई कोरबा की फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी रामकुमार मौर्य ने बताया कि कोर्ट ने साधराम को मंगतराम की हत्या का दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाया है। कोर्ट का फैसला आने पर पुलिस ने साधराम को गिरफ्तार कर लिया है। उसे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है। घटना के दिन मंगतराम तौलीपाली के पास तालाब में मछली पकड़ने गया था। इस बीच मौका देखकर साधराम ने मंगतराम पर टांगी से हमला किया। उसे मारकर तालाब के पास फेंक दिया।

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