यह भी पढ़ें : विधानसभा चुनाव के लिए कॉलेज को भी कराया गया खाली, बनाई गई अस्थाई व्यवस्था बैठक में आयोजन समिति को बताया गया कि मूर्ति विसर्जन की अनुमति सिर्फ दशहरा एवं दशहरा के अगले दिवस तक होगी। मूर्ति आगमन, स्थापना तथा विसर्जन के दौरान न्यायालय शासन के निर्देशों का पालन किया जाए। आयोजन स्थल में विद्युत विभाग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु समिति को निर्देशित किया गया। नवरात्रि त्यौहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
यह भी पढ़ें : युवाओं को जैविक खेती पर दिया गया छ: दिवसीय प्रशिक्षण जिला प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों में दिये जाने की अपील की गई। प्रशासन द्वारा नवरात्रि सहित अन्य त्योहारों को शांति पूर्वक एवं सर्व समाज को एक साथ मिलकर मनाए जाने का आग्रह किया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा जिले में प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन किये जाने हेतु उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई। साथ ही किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित होने से पहले पुलिस को तत्काल सूचना देने कहा गया है। पार्किंग की व्यवस्था करने निर्देशित किया है। बैठक में अपर कलेक्टरदिनेश कुमार नाग, अपर आयुक्त खंजाची कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए।
यह भी पढ़ें : घटने की बजाय लगातार बढ़ रहे टीबी के मरीज, प्रदूषण सबसे बड़ी वजह पास जारी करने व कपल को गरबा में प्रवेश देने का सुझाव रास गरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही एंट्री दिया जाए। इससे किसी प्रकार की विवाद जैसी स्थिति निर्मित न हो। साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालिंटियर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा पंडालों में केवल धार्मिक गानों को ही चलाए जाने का सुझाव आयोजक एवं समितियों को दिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने इस तरह की व्यवस्था करने आयोजन समितियों को सुझाव दिए गए।
आगामी नवरात्र विजयादशमी (दशहरा) एवं दीपावली त्यौहार के संबंध में दुर्गा माता की स्थापना करने वाली समितियों, गरबा आयोजक एवं समस्त डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी प्रदीप साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सभी लोगों को अवगत कराया कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिये वर्तमान में लागू आचार संहिता को देखते हुये पंडालों में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। अनाधिकृत एवं असामाजिक तत्वों से बचाव हेतु यथा संभव पण्डाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया।