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एसईसीएल को
कोयला खनन कितने हेक्टेयर में करना है? इसे लेकर समय-समय पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति कंपनी लेती रही है। लेकिन कंपनी ने 2001 से 2016 के बीच स्वीकृति से ज्यादा खनन किया था। सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों में खुलासा होने के बाद एक स्वयंसेवी संगठन ने खनिज विभाग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई तब यह पूरा मामला सामने आया।
बताया जाता है कि चारों एरिया के महाप्रबंधक पर क्षमता से अधिक कोयला खनन के मामले में
खनिज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाते हुए इसे जमा करने के लिए कहा है।
गेवरा प्रोजेक्ट पर 3,963 करोड़ का जुर्माना
सबसे ज्यादा जुर्माना एसईसीएल के गेवरा प्रोजेक्ट पर है जहां 3 हजार 963 करोड़ रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया है। वहीं दीपका प्रोजेक्ट पर 3173 .68 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कोरबा और कुसमुंडा एरिया पर भी भारी भरकम जुर्माने की राशि आरोपित किया गया है। खनिज विभाग ने इसी राशि की वसूली को लेकर पिछले महीने गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा एरिया के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया था। कंपनी की ओर से दिए गए इस नोटिस के जवाब से खनिज विभाग संतुष्ट नहीं है और उसने पूरे मामले की फाइल रायपुर कार्यालय को सौंपने की बात कही है।