अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि कोरबा के एक अस्पताल में काम करने वाली युवती पिछले साल 3 जून को देर शाम अपने घर लौट रही थी। रास्ते में शारदा विहार रेल फाटक के पास एक बाइक पर सवार होकर दो युवक आए। दोनों ने जोर-जबरजस्ती कर युवती कर युवती को अपनी बाइक में बैठा लिया।
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CG Rape News: अगवा कर किया दुष्कर्म
CG Rape News: यहां से मुड़ापार हेलीपेड ले गए। वहां युवती को युवकों ने बेल्ट से पीटा, थप्पड़ भी चलाया। उसके साथ कृष्णा सिदार नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। कृष्णा के साथ मौजूद दोस्त शाहिल यादव ने अपहरण करने में साथ दिया। लड़की को दोनों ने हेलीपेड के पास जंगल में छोड़ दिया और यहां से घर भाग गए। देर रात युवती अपने घर पहुंची। घटना की जानकारी अपनी बहन को दी। इसके अगले दिन युवक दोबारा युवती के घर पहुंचे और वहां भी लड़की को डराया-धमकाया। इस घटना के समय पीड़ित लड़की की बहन भी घर में मौजूद थी। दोनों बहनों ने पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 अपहरण, 376 दुष्कर्म, 323 मारपीट, 427 मोबाइल तोड़ने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने घटना के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई कोरबा के फास्टट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने कृष्णा सिदार और शाहिल यादव को दोषी ठहराया। कृष्णा को युवती के अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट और मोबाइल तोड़ने का दोषी पाया गया। उसे कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। आईपीसी की अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई। वहीं शाहिल यादव को कोर्ट ने अपहरण में कृष्णा का साथ देने का दोषी ठहराया और उसे तीन साल की सजा से दंडित किया।