बच्ची को पुट्ठा गोदाम में ले जाकर उसके साथ अनैतिक कार्य किया। बच्ची पर यौन हमला किया। बच्ची को छोड़ दिया। घर पहुंचने पर बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की शिकायत की। मां ने जब बच्ची से जानकारी ली तो इस मामले का खुलासा हुआ। जानकारी पुलिस को दी गई।
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CG Crime News: बच्ची को घर से ले गए थे आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू की। बच्ची से पूछताछ की गई। इसके आधार पर दो लड़कों को गिरफ्तार किया। इसमें हरेंद्रनाथ गोराई निवासी रामनगर और शिव कुमार नामदेव निवासी बरकाती होटल के पास निहारिका शामिल हैं। दोनों से पुलिस ने पूछताछ की, तब मामले का खुलासा हुआ। आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। दोनों पर पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उस पर यौन हमला के तहत केस दर्ज किया था इसके अलावा लैंगिंग अपराध से बालकों का संरक्षण की अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई थी। मामले की सुनवाई कोरबा के अपर सत्र न्यायालय एसटी-एससी पास्को कोर्ट में चल रही थी।
दोषी दो युवकों को उम्रकैद
युवकों को दोषी ठहराने के लिए घटना स्थल से एकत्र किए गए साक्ष्य और बच्ची के बयान सहित उसकी मां से जुटाए गए सबूतों को लेकर कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपियों को दोषी ठहराने में अभियोजन पक्ष को मदद मिली। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि कोरबा के अपर सत्र न्यायालय एसटी-एससी के न्यायाधीश ममता भोजवानी ने दोषी पाए जाने पर दोनों युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास की सजा जीवनकाल के लिए होगी। कोर्ट का यह फैसला आने के बाद पुलिस ने दोनों दोषी युवकों को सजा काटने के लिए जेल दाखिल कर दिया है। बच्ची के साथ यह घटना पिछले साल 20 अप्रैल को हुई थी। मामला नाबालिग बच्ची से होने के कारण पुलिस ने मामले की जांच में गंभीरता दिखाई और तय समय में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश किया।