इसके बाद अन्य 2 आरोपी सुखचंद यादव पिता फुलसिंह यादव 45 निवासी ग्राम नेट व राम यादव पिता मेहत्तर यादव 36 निवासी झाकरी के द्वारा पीड़िता को काम दिलाने के बहाने बीच रास्ते से लेकर ग्राम झाकरी गए। वहां राम यादव को छोड़कर सुकचंद यादव पीड़िता को ग्राम बोरावण्ड, थाना बेनूर जिला नारायणपुर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाकर अनाचार किया एवं पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया हैं।
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इस सूचना के आधार पर थाना उरंदाबेड़ा में अपराध क्रमांक 03/23, धारा- 363,376,506,34 भादवि. एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गांव में अनाचार की घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी।
जांच के दौरान विधि से सघंषर्रत बालक को 20 अप्रैल को घटना समय व स्थान पर अपराध घटित करना कबूल करने पर विधिवत् निरूद्ध किया गया है। जिसे माननीय किषोर न्यायालय में पेश करने बाद माननीय न्यायालय के आदेश से बाल संप्रेषण गृह जगदलपुर में दाखिल किया गया। इस मामले के अन्य आरोपी घटना दिनांक के बाद से फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी।