ज्ञात हो कि, तहसील कार्यालय फरसगांव का एक वीडियो वायरल हो रहा था। जिसमें रिकार्ड रूम राजस्व दस्तावेज निकालने के नाम कर्मचारी के द्वारा नकद राशि लेते पाए गए है। वीडियो के संबंध में तहसीलदार फरसगांव के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वीडियो की पुष्टि की गई है।
कर्मचारी द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 03 (1) (एक) (दो) (तीन) का स्पष्ट रूष से उल्लघंन किए जाने के फलस्वरूप, उन्हें छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम -9 (1) (क) के तहत् कलेक्टर श्री दुदावत द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय माकड़ी जिला कोण्डागांव निर्धारित किया गया है ।सहायक ग्रेड-02 अर्जुन सिंह नेताम निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह-भत्ते की पात्रता होगी।