कोंडागांव

CG News: 2019 के पूर्व के वाहनों में लगवाना होगा अब हाई सिक्योरिटी प्लेट, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

CG News: रसूखदारों के नेम प्लेट में तो ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। आम जनता को परेशान करने ऐसा किया जा रहा है।

कोंडागांवJan 09, 2025 / 01:41 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News: अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रुप से लगाना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है। दोपहिया व चारपहिया वाहनों के लिए शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि,यह नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है। सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूूत बनाने के लिए यह कवायद की गई है। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया शुरु हो गई है।

CG News: 19 मार्च से पहले लगवा लें, नहीं तो लगेगा जुर्माना

शासन द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(एचएसआरपी) लगाने हेतु 19 मार्च 2025 के भीतर जल्द से जल्द केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम में दिए गए निर्देशानुसार सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाए जाने की कार्यवाही किया जाना है ताकि पेनाल्टी से बचा जा सके। (chhattisgarh news) छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों में विहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही कर जुर्माना लिया जाएगा।

पंजीकृत मोबाईल नंबर पर ओटीपी

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि, सरकार द्वारा सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने अधिकृत पंजीकृत पोर्टल https//cgtransport.gov.in/ जारी किया गया है। जिसके माध्यम से ऑनलाईन एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिये आवेदन किया जा सकता है।
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उस साइट में जाकर अपनी सभी आवश्यक विवरण जैसे वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, मोबाईल नंबर, और यूल ऑप्शन आदि भरने के बाद पंजीकृत मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। जिसके पश्चात् निर्धारित शुल्क भुगतान करने के पश्चात एक रसीद मिलेगी। जैसे ही वाहन का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार हो जाएगी, मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अधीकृत डीलर के पास जाकर उसे लगवा सकेंगे।

शासन द्वारा शुल्क निर्धारित

CG News: उन्होंने बताया कि, इसके लिए शासन द्वारा अलग-अलग वाहनों के लिए शुल्क निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार टू-व्हीलर के लिए 365.80 रूपए, थ्री-व्हीलर के लिए 427.16 रुपए, एलएमवी के लिए 656.08 रुपए और हेवी कॉमर्शियल वाहनों के लिए 705.64 रुपए निर्धारित है। इधर इस नई कवायद को लेकर लोगों में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि रसूखदारों के नेम प्लेट में तो ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। आम जनता को परेशान करने ऐसा किया जा रहा है।

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